मृत मजदूर के परिवार को 70 लाख रुपये मुआवजा और अन्य लाभ दिलाए
अंतिम संस्कार के लिए 5 लाख रुपये की नकद सहायता दी गई
Compensation Worker Wife Job in Dhariwal Infrastructure Limited Company MIDC Tadali Chandrapur : ताडाली एमआईडीसी स्थित धारिवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी में 12 फरवरी 2025 को दोपहर 2:15 बजे कार्यरत मजदूर कर्णधर अशोक शेरके की कोल हैंडलिंग प्लांट में दर्दनाक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। कंपनी प्रबंधन ने पीड़ित परिवार को किसी भी प्रकार का मुआवजा देने से इनकार करते हुए शव को जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास किया, लेकिन मजदूरों के विरोध के कारण यह संभव नहीं हो सका।
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घटना की जानकारी मिलते ही विधायक सुधाकर अडबाले घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने कंपनी प्रबंधन से मृत मजदूर के परिवार को 70 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, पत्नी को नौकरी और अन्य लाभ दिलाने की मांग की। इसके बाद मजदूरों का आक्रोश शांत हुआ।
कैसे हुआ हादसा?
चंद्रपुर जिले के भिवापुर वार्ड निवासी कर्णधर अशोक शेरके (36 वर्ष) धारिवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी में फील्ड ऑपरेटर के रूप में कार्यरत थे। हादसे के दिन उनका रिफ्लेक्टर जैकेट कोल हैंडलिंग प्लांट की पुली में फंस गया, जिससे उनका पूरा शरीर पुली में चिपक गया और दर्दनाक तरीके से क्षत-विक्षत हो गया।
हादसे के तुरंत बाद कंपनी प्रबंधन ने शव को रुग्णवाहिका (एम्बुलेंस) में डालकर जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद मजदूरों ने इस प्रयास को नाकाम कर दिया। मजदूरों ने रुग्णवाहिका रोक दी और शव को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने मांग की कि जब तक मृतक के परिवार को उचित मुआवजा और अन्य लाभ नहीं दिए जाते, तब तक वे कंपनी गेट के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और कामकाज ठप कर देंगे।
विधायक ने कंपनी प्रबंधन को दिया अल्टीमेटम
घटना के समय विधायक सुधाकर अडबाले नागपुर में एक बैठक में थे। उन्हें जब इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने रात 8:30 बजे सीधे घटनास्थल पर पहुंचकर मजदूरों से पूरी जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने कंपनी प्रबंधन के साथ बैठक कर मुआवजे और अन्य लाभ तुरंत देने की मांग रखी।
शुरुआत में कंपनी प्रबंधन टालमटोल करता रहा, लेकिन जब विधायक अडबाले ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि वे यहीं रात गुजारेंगे जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता, तब जाकर कंपनी प्रबंधन ने 70 लाख रुपये मुआवजा देने पर सहमति जताई।
मजदूर परिवार को मिला न्याय
रात 11 बजे विधायक अडबाले ने मृत मजदूर के परिवार को 70 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, पत्नी को कंपनी में शैक्षिक योग्यता के अनुसार नौकरी, अंतिम संस्कार के लिए 5 लाख रुपये की नकद मदद और अन्य देय लाभ दिलवाए। इस संबंध में कंपनी प्रबंधन से लिखित समझौता भी कराया गया।
इसके साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए कंपनी प्रबंधन को सख्त चेतावनी दी गई।
कंपनी प्रबंधन पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग
विधायक अडबाले ने कहा कि इस हादसे के लिए पूरी तरह से कंपनी प्रबंधन जिम्मेदार है। इसलिए, कंपनी अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या (IPC की धारा 304) के तहत मामला दर्ज करने की मांग को आगामी बजट सत्र में उठाया जाएगा।
जिलाधिकारी के साथ बैठक होगी
इसके अलावा, कंपनी में मजदूरों को न्यूनतम वेतन, अन्य लाभ और सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए जल्द ही जिलाधिकारी के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। विधायक अडबाले ने मजदूरों को आश्वस्त किया कि वे मजदूरों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे।
इस दौरान उपविभागीय पुलिस अधिकारी श्री यादव, तहसीलदार श्री पवार, शहर कांग्रेस अध्यक्ष रामू तिवारी, सोहेल रजा, प्रशांत भारती, सचिन कत्याल, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ के महानगर अध्यक्ष दिगंबर कुरेकार, महानगर कार्यवाह सुरेंद्र अडबाले, जिला कार्यवाह दीपक धोपटे और अन्य मजदूर प्रतिनिधि उपस्थित थे।