चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर तहसील में ग्राम पंचायत के सामान्य और उपचुनाव के दौरान आरक्षित सीटों पर निर्वाचित हुए 21 सदस्यों को जाति वैधता प्रमाण पत्र न जमा करने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इनमें कोठारी ग्राम पंचायत की सरपंच अश्विनी वासंवर और आमदी ग्राम पंचायत की सरपंच शिल्पा गिरिधर कुलसंगे भी शामिल हैं।
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चुनाव के दौरान आरक्षित सीटों पर अनुसूचित जाति, जनजाति, और पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए चुने गए उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से बारह महीने के भीतर जाति वैधता प्रमाण पत्र तहसील कार्यालय के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय में जमा करना होता है। हालांकि, बल्लारपुर तहसील के इन 21 ग्राम पंचायत सदस्यों ने अभी तक यह प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, जिसके चलते उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है।
इस कार्रवाई में कोठारी, नांदगांव (पोडे), कोरटीमकटा, गिलबिली, आमदी और पलसगांव के विभिन्न सदस्य शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार, समय पर जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा न करने की स्थिति में इन सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, जो पंचायत राज के नियमों का उल्लंघन होगा।
संबंधित सदस्यों की सूची:
– कोठारी: सरपंच अश्विनी वासंवर
– आमदी: सरपंच शिल्पा गिरिधर कुलसंगे
– नांदगांव (पोडे): सचिन चिवंडे, रेखा जिवने
– कोरटीमकटा: किशोर अतराम, मनोज सोयम
– गिलबिली: अश्विनी कोवे, शालिनी कोवे
– आमदी: मंगला फुलजेले, शीला उइके
– पलसगांव: ईश्वर कोडापे
इन सभी सदस्यों की सदस्यता अब अयोग्यता के दायरे में है, और ग्राम पंचायत के कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो सकता है।अधिकारियों ने कहा है कि यदि शीघ्रता से आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए तो संबंधित सदस्यता स्थायी रूप से रद्द कर दी जाएगी।