चंद्रपुर के निर्वाचन निर्णय अधिकारी एवं तहसीलदार विजय पवार ने एक सार्वजनिक जाहिर सूचना जारी कर घुग्घुस के प्रभाग क्रमांक – 5, 7 एवं 9 के चुनाव स्थगित करने के निर्देश संबंधित प्रशासन को दिए है। इसके चलते घुग्घुस की राजनीतिक और चुनावी हलचल में बेचैनी बढ़ गई है।
बताया जाता है कि चंद्रपुर के तहसीलदार विजय पवार के इस जाहिर सूचना को घुग्घुस नगर परिषद प्रशासन की ओर से तत्काल अमल में लाते हुए इस सूचना से संबंधित आदेश पत्र को नप कार्यालय के सूचना फलक पर लगाया गया है। इसके बाद से संबंधित तीनों प्रभागों की गतिविधियां थम गई है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों की बेचैनी बढ़ गई है। अब आगे क्या होगा ? यह सवाल सर्वत्र पूछा जाने लगा है।
चंद्रपुर तहसीलदार कार्यालय की ओर से जारी निर्देश के अनुसार माननीय राज्य चुनाव आयोग, महाराष्ट्र के पत्र क्रमांक –रानिआ/नप-2025/प्र.क्र.14/का.6 दिनांक 26/11/2025 के अनुसार नगर परिषद/नगर पंचायत के सार्वजनिक चुनाव 2025 से संबंधित, निर्वाचन निर्णय अधिकारी के निर्णयों के विरोध में दायर याचिकाओं पर कार्रवाई करने से संबंधित निर्देश प्राप्त हुए हैं। जिन नगर परिषदों/नगर पंचायतों की उन सीटों के लिए जिला न्यायालय में अपील दाखिल है और जिनकी सुनवाई लंबित है, या सुनवाई पूरी हो चुकी है लेकिन आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। केवल उन्हीं सीटों के लिए 26 नवंबर 2025 को चुनावी चिह्न का वितरण नहीं किया जा सका है। ऐसी सभी सीटों की चुनाव प्रक्रिया अगले आदेश तक स्थगित करने के निर्देश दिए गए हैं।
घुग्घुस नगर परिषद के चुनावों पर असर
घुग्घुस नगर परिषद की चिह्न वितरण प्रक्रिया गत 26 नवंबर 2025 को दोपहर 3:00 बजे शुरू कर पूर्ण कर ली गई थी। परंतु निम्न तीन प्रभागों से संबंधित उम्मीदवारों की अपीलों पर जिला न्यायालय, चंद्रपुर के आदेश चुनाव चिह्न वितरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्राप्त नहीं हुए थे। इनमें पल्लवी प्रविण सोदारी (प्रभाग क्र. 5-ब) का अपील क्रमांक: 1/2025 तथा गणेश गुलाब पिंपळकर (प्रभाग क्र. 7-अ) का अपील क्रमांक: 2/2025 और निळा लक्ष्मण चिवंडे का (प्रभाग क्र. 9-अ) का अपील क्रमांक: 3/2025 स्थानीय जिला न्यायालय, चंद्रपुर में न्याय प्रविष्ठ है। इन तीनों अपीलों का निर्णय (आदेश) उपलब्ध न होने के कारण, माननीय राज्य चुनाव आयोग के 26 नवंबर 2025 के आदेश के आधार पर प्रभाग क्रमांक 5-ब, 7-अ और 9-अ की सदस्य पदों की चुनाव प्रक्रिया को अगले आदेश तक स्थगित किया गया है।
