महाराष्ट्र सरकार के 28 जुलाई 2025 के परिपत्रक पर बढ़ा विवाद; लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उठे गंभीर सवाल
महाराष्ट्र में 28 जुलाई 2025 को जारी राज्य सरकार के सोशल मीडिया परिपत्रक ने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। इस परिपत्रक में शासकीय कर्मचारियों के सोशल मीडिया उपयोग पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनमें सरकारी नीतियों की प्रतिकूल आलोचना न करने, व्यक्तिगत और कार्यालयीन खातों को अलग रखने, प्रतिबंधित ऐप्स का उपयोग न करने और गोपनीय दस्तावेज साझा न करने जैसे प्रावधान शामिल हैं।
हालांकि, इस परिपत्रक में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि उल्लंघन की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकार का तर्क है कि यह आदेश “महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, 1979” के तहत जारी किया गया है और इसका उद्देश्य गोपनीय जानकारी के प्रसार, गलत सूचना फैलाने और सरकारी नीतियों पर अनुचित टिप्पणी को रोकना है।
सांसद प्रतिभा धानोरकर का विरोध
इस आदेश के खिलाफ कांग्रेस सांसद प्रतिभा धानोरकर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर परिपत्रक को तुरंत रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि यह आदेश शासकीय कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है।
धानोरकर ने कहा:
“यह केवल एक परिपत्रक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान प्रदत्त अधिकारों पर सीधा आघात है। कर्मचारियों को ‘प्रतिकूल टीका न करने’ या ‘स्वयं प्रशंसा न करने’ जैसी शर्तें जकड़ेंगी, जिससे उनका मनोबल और रचनात्मकता खत्म होगी।”
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गोपनीय जानकारी का संरक्षण आवश्यक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कर्मचारियों की अभिव्यक्ति का अधिकार छीन लिया जाए।
यह परिपत्रक महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोर्चा खोल सकता है।
सत्ताधारी बनाम विपक्ष टकराव: विपक्षी दल इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन के रूप में पेश कर सकते हैं, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ेगा।
कर्मचारी संघों का रुख: यदि कर्मचारी संगठन इस पर खुलकर विरोध करते हैं, तो राज्यव्यापी आंदोलन की स्थिति बन सकती है।
कानूनी चुनौती की संभावना: चूंकि यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) से जुड़ा है, इसे अदालत में भी चुनौती मिल सकती है।
चुनावी असर: इस मुद्दे का प्रभाव आगामी स्थानीय और विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिल सकता है, खासकर शहरी कर्मचारियों और शिक्षित वर्ग में।
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