चंद्रपुर जिले के घुग्घुस में अप्रैल 2023 में हुई थी वारदात, साक्ष्य के आधार पर जिला सत्र न्यायालय ने सुनाई कठोर सजा
चंद्रपुर जिले के घुग्घुस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पिछले साल अप्रैल 2023 में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी सुरज प्रभाकर तुराणकर (30 वर्ष) को गुरुवार, 22 अगस्त को जिला सत्र न्यायालय ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में पीड़िता के माता-पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी सुरज प्रभाकर तुराणकर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया था।
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इस केस की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक प्रांत साखरे ने की, जिन्होंने आरोपी के खिलाफ सबूतों को इकट्ठा कर दोषारोप पत्र जिला सत्र न्यायालय में दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनुराग दीक्षित के समक्ष की गई, जहां साक्ष्य के आधार पर आरोपी सुरज प्रभाकर तुराणकर को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से सहायक सरकारी अभियोजक आसिफ शेख ने कार्यवाही की, जबकि कोर्ट पैरवी अधिकारी के रूप में पोहवा चंपत कांबळे ने भूमिका निभाई।