वाहनों की खिड़कियों पर लगी ब्लैक फिल्म के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
चंद्रपुर जिल्हाधिकारी विनय गौड़ा ने पुलिस प्रशासन और प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ब्लैक फिल्म लगी और तेज गति से दौड़ने वाली गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
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“Chandrapur District Magistrate Orders Strict Action on Black Films in Vehicles: Police and RTO Directed to Enforce”
उन्होंने कहा कि मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 100 के अनुसार, वाहन निर्माताओं को वाहनों की आगे और पीछे की विंडस्क्रीन तथा साइड की खिड़कियों पर क्रमशः 70% और 50% पारदर्शी कांच लगाना आवश्यक है। एक बार वाहन की नोंदणी हो जाने के बाद, इन विंडस्क्रीन या खिड़कियों पर कोई भी ब्लैक फिल्म या पेंट नहीं लगाया जा सकता, जिससे खिड़कियों की पारदर्शिता प्रभावित हो।
जिन वाहनों पर ब्लैक फिल्म लगी हुई है, उन्हें तत्काल हटाने का आदेश दिया गया है। यदि जांच के दौरान सड़क पर ऐसा कोई वाहन पाया जाता है, तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण मोरे ने बताया कि कार्रवाई के दौरान संबंधित अधिकारी उसी स्थान पर वाहन से ब्लैक फिल्म हटा देंगे।