वर्धा नदी नकोडा घाट पर अवैध रेत खनन का भंडाफोड़, अश्वीन ठाकुर और शरीफ सिद्दीकी पर मामला दर्ज, लाखों की रेत जब्त – बोट और पोकलैन सीज़
बुधवार 23 जुलाई को वर्धा नदी के नकोडा घाट पर अवैध रेत खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई कर तहलका मचा दिया। गुप्त सूचना के आधार पर अचानक की गई छापेमारी में लाखों रुपए की रेत, बोट और भारी पोकलैन मशीन जब्त की गई। इस कार्रवाई ने रेत माफियाओं की जड़ें हिला दी हैं। बुधवार की देर रात चंद्रपुर के ‘अश्वीन इंटरप्राइजेस’ के मालिक अश्वीन ठाकुर समेत घुग्घुस के शरीफ सिद्दीकी इन दोनों घाट मालिकों के खिलाफ नायाब तहसिलदार सचिन खंडले ने घुग्घुस पुलिस थाने FIR दर्ज की।
कैसे हुआ खुलासा?
बुधवार 23 जुलाई की दोपहर करीब 12:30 बजे प्रशासन को गुप्त सूचना मिली कि नकोडा घाट पर बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन हो रहा है। सूचना पर तुरंत मंडल अधिकारी घुग्घुस प्रकाश सुर्वे, तलाठी मनोज कांबले, तलाठी मनोज शेंडे और कोतवाल परशुराम पेदौर की टीम ने घाट पर छापा मारा।
तहसील कार्यालय की जानकारी के अनुसार, अश्वीन इंटरप्राइजेस को यह घाट वैध रूप से दिया गया था, लेकिन अनुमति क्षेत्र से बाहर करीब 130 ब्रास रेत नदी किनारे अवैध रूप से जमा पाई गई। इस रेत को मौके पर ही जब्त कर पोलीस पाटील प्रणय कांबळे के सुपुर्द किया गया।
मौके पर मिला अवैध साम्राज्य
- नदी में दो बोट – एक नीली और एक लाल, प्रत्येक की कीमत ₹50,000, सक्शन पंप से रेत खनन करते हुए पकड़ी गईं।
- लोहे के ड्रम और पाइप से बना प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर मिला, जिससे स्पष्ट हुआ कि खनन लंबे समय से चल रहा था।
- घाट किनारे 30 ब्रास (लगभग ₹90,000) रेत अवैध रूप से जमा पाई गई।
साइट पर सनसनी – मजदूर भागे, माफिया लापता
जैसे ही प्रशासन पहुंचा, घाट पर मौजूद मजदूर नहाने का बहाना बनाकर भाग खड़े हुए। नदी किनारे लोहे के ड्रम और पाइप से बना प्लेटफॉर्म देखकर साफ हुआ – यह खनन कोई एक-दो दिन से नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रहा था।
लाखों की रेत, बोट और पोकलैन जब्त
टीम जब घाट से लौट रही थी, तो रास्ते में 100 ब्रास (लगभग ₹3 लाख) रेत और बिना नंबर की पोकलैन मशीन (कीमत ₹2 लाख) भी मिली। जांच में यह भंडार घुग्घुस निवासी शरीफ सिद्दीकी का निकला।
कानून का शिकंजा – कई धाराओं में केस
प्रशासन ने मामला महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 की धारा 48 के तहत उपविभागीय अधिकारी, चंद्रपुर को भेज दिया है। साथ ही,
- भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 303(2), 3(5)
- खनन एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 21
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15
के तहत घाट मालिक अश्वीन ठाकुर और शरीफ सिद्दीकी पर मामला दर्ज किया गया है।
बड़ी जब्ती: लाखों का माल सीज़
- 30 ब्रास रेत – ₹90,000
- 100 ब्रास रेत – ₹3,00,000
- 2 बोट – ₹1,00,000
- पोकलैन मशीन – ₹2,00,000
कुल जब्ती का मूल्य ₹6 लाख से अधिक!
जांच जारी – माफिया में हड़कंप
कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। रेत खनन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने आगे भी सघन जांच और कार्रवाई का संकेत दिया है।
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